400 करोड़ का जलवा और सलमान ख़ान हुए आर्म्स एक्ट से बरी
हम साथ साथ हैं को 18 साल बीत चुके है इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान और कई फ़िल्मी हस्तियाँ हिरण के शिकार में ऐसे फंसे कि उनके पिछले तकरीबन दो दशक कोर्ट का चक्कर लगाते हुए बीते हैं
सलमान पर तीन जगह हिरण का शिकार करने का आरोप लगा जबकि एक केस शिकार के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ
इनमें से तीन में सलमान बरी हो चुके हैं जबकि शिकार का एक केस अब भी चल रहा है और उसमें 25 जनवरी यानी ठीक एक हफ्ते बाद सलमान और बाकी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा
सलमान पर तीन जगह हिरण का शिकार करने का आरोप लगा जबकि एक केस शिकार के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ
इनमें से तीन में सलमान बरी हो चुके हैं जबकि शिकार का एक केस अब भी चल रहा है और उसमें 25 जनवरी यानी ठीक एक हफ्ते बाद सलमान और बाकी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा
भवाद काला हिरण शिकार मामला
26-27 सितंबर 1998 को काला हिरन का शिकार किया गया, मथानिया थाने में IPC की धारा 147 ,148 149 IPC और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 ,39 , 51 , 52 और 27 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया, निचली अदालत ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई. 2016 में हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
घोड़ा फार्म हाउस काला हिरण शिकार मामला
28-29 सितंबर 1998 की रात को घोड़ा फार्म में 2 हिरणों का शिकार मथानिया पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 147,148,149 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा -9,39,51,52 और 27 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ. सीजेएम कोर्ट ने अप्रैल 2006 में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई. सजा के खिलाफ सलमान राजस्थान हाईकोर्ट गए और वहां से बरी हो गए. हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
कांकाणी काला हिरण शिकार मामला
ये मामला लूणी थाने में 15 अक्टूबर 1998 को आईपीसी की धारा 2 (16 ),9/51 ,9 /52 वन्य जीव संरक्षण के तहत दर्ज किया गया था. सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे इसमें आरोपी हैं. ये मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में कोर्ट ने सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे सहित सभी आरोपियों को 25 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं. यानी आज का बुधवार को सलमान के लिए राहत लेकर आया लेकिन अगले बुधवार को फिर उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा.
आर्म्स एक्ट
सलमान खान शिकार पर चल रहे सभी मामलों में आरोपी बने और उनमें इस्तेमाल किये गए हथियार को लेकर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस थाना लूणी में 15 अक्टूबर 1998 को आईपीसी की धारा 3/25 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ. सलमान आज इसी केस में बरी हुए हैं
सलमान हिट एंड रन केस
27-28 सितंबर 2002 की रात को बांद्रा की अमेरिकन लॉन्ड्री के सामने सलमान खान की लैंडक्रूजर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई. बेकरी में काम करने वाले चार-पांच मज़दूर फुटपाथ पर सो रहे थे. एक की मौत हो गई, चार घायल हो गए. सेशन कोर्ट ने उन्हें इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है.
Thank you for all the support and good wishes— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) January 18, 2017
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