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GST बिल और : 1 जुलाई से पहले कर लें ये 9 काम

GST बिल और : 1 जुलाई से पहले कर लें ये 9 काम, वरना फसेंगे मोदी सरकार 30 जून की आधी रात के बाद से जीएसटी लागू करने जा रही है। 

इस नई टैक्‍स नीति के लागू होने के बाद कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए न्यूज 24 आपको बताएंगा कि आप 1 जुलाई से पहले ही कुछ काम पूरे कर लें। हम आपको 9 ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्‍हें पूरा करने के बाद आपको जीएसटी लागू होने से कोई परेशानी नहीं होगी। 

1: अपने सप्‍लायर्स और क्रेडिटर्स से 31 मार्च, 2017 को खत्‍म हुए साल के अकाउंट स्‍टेटमेंट ले लें और इन्‍हें अपनी अकाउंट बुक्‍स से मैच कर लें। 

2: परचेसिंग की अपनी सभी रिपोर्ट्स की जांच कर लें और किसी भी तरह के मिसमैच को क्लियर कर दें। 

3: वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए अपनी अकाउंट बुक्‍स को फाइनल कर लें।

 4: अपने सभी सप्‍लायर्स और बायर्स का GSTIN/ARN प्राप्‍त कर लें और सभी को अपना GSTIN/ ARN दे दें। 
5: अपने अकाउंटेंट्स को जीएसटी अकाउंटिंग और रिटर्न फॉरमैट्स के लिए तैयार कर दें।

 6: क्रेडिट और डेबिट से जुड़े अपने सारे डॉक्‍युमेंट्स को तैयार रखें। 

7: आपका जो स्‍टॉक 30 जून तक बिकेगा नहीं, उसकी अलग से फाइलिंग तैयार रखें। इनके परचेस बिल्‍स, बिल्‍स ऑफ एंट्री, एक्‍साइज पेइंग डॉक्‍यूमेंट्स को एक साथ रखें। 

8: अपने स्‍टॉक को टैक्‍स रेट और परचेस वाइज क्‍लासिफाई कर लें। 


9: 31 मार्च और 30 जून तक के स्‍टॉक का डिटेल ब्‍यौरा तैयार कर लें।

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